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Congress leader Rahul Gandhi leading the Bharat Jodo Yatra (or Unite India March) in New Delhi on December 24, 2022. Photo: Congress (file photo)
Congress leader Rahul Gandhi leading the Bharat Jodo Yatra (or Unite India March) in New Delhi on December 24, 2022. Photo: Congress (file photo)

क्या ‘मोदी’ मानहानि मामले में जेल जाएंगे राहुल गांधी?

यह तेजी से हो रहा है कि कुछ भाड़े के याचिकाकर्ता जो मामलों में सीधे शामिल नहीं हैं, उन लोगों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं जिन्हें परेशान करने की आवश्यकता होती है और आश्चर्यजनक रूप से अदालतें ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करती हैं।

By Rakesh Raman

गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि रोकने की अपील 20 अप्रैल को खारिज कर दी। नतीजतन राहुल गांधी को दो साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

इससे पहले, मार्च में, गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी के “मोदी” उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि के इस मामले में दोषी पाया था।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और ललित मोदी से करते हुए कहा था, ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है?’

उन्होंने यह बयान 2019 की एक सार्वजनिक रैली में दिया था, जिसे उन्होंने कर्नाटक में संबोधित किया था। लेकिन क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करते हुए, एक याचिकाकर्ता को गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका दायर करने की अनुमति दी गई, जहां मोदी मुख्यमंत्री थे।

खबरों के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ मोदी के पार्टी सहयोगी पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था, जो भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री हैं। अपनी शिकायत में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, हालांकि याचिकाकर्ता राहुल गांधी के बयान से सीधे प्रभावित नहीं हैं।

न तो पीएम मोदी और न ही राहुल गांधी द्वारा उल्लेखकिए गए किसी अन्य मोदी ने उनके खिलाफ याचिका दायर की। यह तेजी से हो रहा है कि कुछ भाड़े के याचिकाकर्ता जो मामलों में सीधे शामिल नहीं हैं, उन लोगों के खिलाफ याचिका दायर करते हैं जिन्हें परेशान करने की आवश्यकता होती है और आश्चर्यजनक रूप से अदालतें ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करती हैं।

मार्च में, गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम जेल की सजा सुनाई – जो दो साल है और जिसने उन्हें संसद से अयोग्य घोषित करने का आधार बनाया।

[ VIDEO: क्या ‘मोदी’ मानहानि मामले में जेल जाएंगे राहुल गांधी? ]

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हालांकि इसे संसद से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के अदालत के फैसले के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रणालियों की आड़ में काम करने वाले सभी निरंकुश शासनों में, शासक चुपचाप सभी प्रकार के असंतोष को दबाने के लिए और विरोधियों पर अपने फैसले थोपने के लिए मिलीभगत अदालतों का उपयोग करते हैं। 

अदालत ने जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हुए कांग्रेस नेता की जेल की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबन की अवधि 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी को आतंकित करने का एक प्रयास है जो विभिन्न मुद्दों पर मोदी से सवाल कर रहे हैं।

पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी मोदी पर भारतीय कुलीन वर्ग गौतम अडानी के साथ उनकी आपराधिक मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

कांग्रेस ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि रद्द या स्थगित कराने के लिए उच्च न्यायालय जाने की योजना बनाई है। लेकिन अगर हाईकोर्ट भी 22 अप्रैल 2023 तक राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं लेता है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.

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Raman Media Network (RMN) is a global news property of RMN Company. Its editor Rakesh Raman is a national award-winning journalist and founder of the humanitarian organization RMN Foundation. A former edit-page tech columnist at The Financial Express, he has served as a digital media consultant for the United Nations (UNIDO) and is a recognized expert in AI governance and digital forensics. More Info: https://rmnnews.com/about-rmn-news/