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Stray Dogs in Delhi. Photo: Rakesh Raman / RMN News Service
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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को तत्काल हटाने का सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश

कुत्तों के कारण होने वाला उपद्रव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों तक भी काफी बढ़ गया है, जहाँ पालतू जानवरों के लिए सामान्य लिफ्ट का उपयोग और लगातार भौंकना महत्वपूर्ण परेशानी पैदा करता है, जिससे छात्रों की एकाग्रता बाधित होती है और बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के आराम में खलल पड़ता है।

By RMN News Service

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025 — सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों, जिनमें गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल हैं, से सभी आवारा कुत्तों को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने यह भी अनिवार्य किया है कि इन जानवरों को आश्रय गृहों में रखा जाना चाहिए और उन्हें सड़कों पर वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए

इस आदेश से नागरिक प्राधिकरणों को यह तय करने का अधिकार मिल गया है कि वे इस कार्य को कैसे अंजाम देंगे, और यदि आवश्यक हो तो वे एक समर्पित बल भी बना सकते हैं। अदालत ने यह भी सख्त चेतावनी दी है कि जो कोई भी इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा, उसे अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह नवीनतम आदेश शीर्ष अदालत के जुलाई 2025 के एक हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और सुबह टहलने वालों जैसे कमजोर नागरिकों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के संबंध में बढ़ती चिंताओं को उजागर किया गया था। उस पिछले फैसले में सुझाव दिया गया था कि नागरिकों को आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खिलाने के बजाय अपने घरों में लाकर खिलाना चाहिए।

दिल्ली की सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की व्यापक उपस्थिति लगातार एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है, जो पशु कल्याण और दिल्ली के मानव निवासियों के अधिकारों तथा सुरक्षा के बीच चल रहे तनाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हमलों के खतरे के अलावा, आवारा और पालतू दोनों कुत्ते खुली सड़कों और पार्कों में शौच और पेशाब करके शहर की अस्वच्छ परिस्थितियों में योगदान करते हैं। यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के चल रहे स्वच्छता अभियान को कमजोर करता है, जो इस लगातार समस्या और व्यापक कचरा बिखराव के मुद्दे के खिलाफ संघर्ष करता दिख रहा है।

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कुत्तों के कारण होने वाला उपद्रव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों तक भी काफी बढ़ गया है, जहाँ पालतू जानवरों के लिए सामान्य लिफ्ट का उपयोग और लगातार भौंकना महत्वपूर्ण परेशानी पैदा करता है, जिससे छात्रों की एकाग्रता बाधित होती है और बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के आराम में खलल पड़ता है। इस स्थिति ने सख्त नियमों की मांग को बढ़ावा दिया है, जिसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में कुत्तों पर संभावित प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने वालों के लिए दंड शामिल है। एक मजबूत अंतर्निहित भावना है कि दिल्ली सरकार को आवारा कुत्तों की आबादी का प्रबंधन करने और स्वच्छता व सार्वजनिक व्यवस्था के व्यापक मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रभावी उपाय लागू करके अपने मानव निवासियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

दिल्ली की आवासीय कॉलोनियों में इन और अन्य नागरिक समस्याओं, जैसे टूटी सड़कें, आवारा पशु, प्रदूषण या कचरा का सामना कर रहे निवासियों को “क्लीन हाउस” समुदाय-संचालित मुफ्त ऑनलाइन सेवा पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सेवा 2017 में पत्रकार राकेश रमन, आरएमएन न्यूज के प्रबंध संपादक, द्वारा शुरू की गई थी, और यह एक मुफ्त संपादकीय और सलाहकार सार्वजनिक सेवा है जिसे निवासियों को भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उनके आवास और नागरिक जीवन को प्रभावित करती है।

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Raman Media Network (RMN) is a global news property of RMN Company. Its editor Rakesh Raman is a national award-winning journalist and founder of the humanitarian organization RMN Foundation. A former edit-page tech columnist at The Financial Express, he has served as a digital media consultant for the United Nations (UNIDO) and is a recognized expert in AI governance and digital forensics. More Info: https://rmnnews.com/about-rmn-news/